चुनाव आयोग ने कहा है कि दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है न की आरोपी होने पर और साध्वी प्रज्ञा अभी मालेगंव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं, दोषी नहीं.
नई दिल्लीः चुनाव आयोग भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर किसी तरह की रोक नहीं लगाएगा. कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगा सकता है. भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आज तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी.
दरअसल साध्वी प्रज्ञा किसी भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुई हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है न की आरोपी होने पर और साध्वी प्रज्ञा अभी मालेगंव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं, दोषी नहीं.
मालेगांव ब्लास्ट मामला
मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में जमानत दे दी थी. हालांकि साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव धमाके मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा अभी राहत नहीं मिली है.
तहसीन पूनावाला ने की थी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग
आज कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने भोपाल में साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में अर्जी दी है. उन्होंने कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोका जाए. उनके मुताबिक साध्वी की उम्मीदवारी ध्रुवीकरण करने की कोशिश है.
तहसीन पूनावाला ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और उसमें लिखा है कि मैंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने से रोका जाए क्योंकि उन पर आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप हैं. हार्दिक पटेल को भी दंगे फैलाने के आरोप में ईसी ने चुनाव लड़ने से रोका है. मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं.