जम्मू-कश्मीर में सीमा पर रहने वालों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
मुम्बई◆

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीर में इस क़ानून से बड़े लाभ}

विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबन्ध में संशोधन कर अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभ देने के लिए अध्यादेश के जरिये दी मंजूरी]

वित्त मंत्री अरुण जेटली व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी कैबिनेट डिसीज़न की जानकारी)

सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी।     

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा