*ओल्ड वाईकल सेलिंग एंड ट्रांसफर(old Vehicle Selling and Transferred)* भारतीय बाजार में पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त नए के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। जहां एक तरफ पुराने वाहन खरीदते समय खास ध्यान देने की जरूरत होती है वहीं पुराने वाहन बेचते वक्त भी खासे चौकन्न रहना जरूरी है। यदि आपने अपनी पुरानी कार या बाइक बेच दी और आपको पैसे मिल गए हैं तो यहीं पर आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं! क्योंकि इस बात की तस्दीक करना बेहद जरूरी है कि उक्त वाहन के दस्तावेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नए मालिक के नाम से दर्ज हुए हैं या नहीं?
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 50 के मुताबिक, वाहन की बिक्री के बाद, स्वामित्व को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। क्योंकि हाथ में पैसे आ जाना या फिर वाहन बेचने का कोई डिलीवरी नोट मात्र मिल जाना ही काफी नहीं है।
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जब तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उक्त वाहन के नए मालिक का नाम दर्ज नहीं हो जाता है तब तक वाहन का असली मालिक पुराना ही होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह ही बात होने पर पहले मालिक को ही जिम्मेवार माना जाता है। इस लिए आने वाहन को बेचते वक्त खरीदार को एआरटीओ ले जाकर वाहन उसके नाम करें इससे आप परेशानी से बचेगें