वरासत दर्ज करने हेतु जनपद में 8, 9, 11, 13, 14, 15 नवम्बर को चलाया जायेगा अभियान
 

            जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील बदलापुर में तहसील दिवस में देखने को मिला कि कई लोगों की मृत्यु काफी समय पहले हो गई लेकिन उनके वारिशों का नाम अभी तक खतौनी में नहीं चढ़ाया गया है। काफी संख्या में शिकायतें वरासत समय से ना दर्ज करने की  प्राप्त हो रही है।
         उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी उपजिलाधिकारी संबंधित लेखपालों से किस गांव में किस तारीख को लेखपाल जाएंगे तथा वहां पर पूरी खतौनी पढ़कर के सुनाएंगे और जो मृतक होंगे उनकी प क 11 में नाम दर्ज करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे। सभी उपजिलाधिकारी लेखपालों से तिथियां लेकर अपनी पूरी तहसील के प्रत्येक गांव के लिए खुली बैठक हेतु जो तिथियां निर्धारित की जाए उसका विवरण अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी को उपलब्ध करा दें तथा सभी लेखपालों को हिदायत कर दें कि उनके द्वारा जो तिथियां दी गई जाएं उन तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार पहले से ही करके गांव में जाकर के पूरी खतौनी पढ़कर सुनाएं और जो मृतक तस्दीक हो उनकी सूची तैयार करके उनकी विरासत दर्ज करने की कार्रवाई नियमानुसार करें। यह अभियान पूरे जनपद में 8, 9, 11, 13, 14, 15  नवंबर  को  चलेगा। मुख्य राजस्व अधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे तथा प्रत्येक दिन जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रस्तुत करेंगे। जिसमें तहसील का नाम, कितने राजस्व गांव में खुली बैठक हो गई, उनमें कितने मृतक तस्दीक हुए। उनके स्थान पर कितने वारिशों के नाम दर्ज किए गए। लेखपाल भी अपने पास गांव वार मृतकों और उनकी वारिसों की सूचना तैयार कर रखेंगे और अभियान की समाप्ति के बाद तहसील में उसे जमा करेंगे और तहसील में संकलित सूचना तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित की जाएगी। जिससे यह जिला स्तर पर भी सूचना रहे कि किस गांव में कौन मृतक तस्दीक हुआ और उसके स्थान पर उनके कौन-कौन से वारिशों का नाम दर्ज किया गया। वारिशों का नाम दर्ज होने के बाद दूसरा चरण 16 से 20 नवंबर तक कंप्यूटराइजड खतौनी में नाम दर्ज करने का होगा और 24 नवंबर को मृतक के वारिस को उसके घर पर जाकर खतौनी की कॉपी लेखपाल द्वारा दी जाएगी। खतौनी की कॉपी निःशुल्क तैयार की जाएंगी। इस अभियान के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिला अधिकारी, राजस्व निरीक्षक आकस्मिक रूप से गांव में जाएंगे और यह देखेंगे कि क्या लेखपाल निर्धारित तिथि पर उस गांव में उपस्थित है और वह गांव में पूरी खतौनी पढ़कर सुना कर मृतकों की तस्दीक कर उनके वारिसों के नाम प क 11 में दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है कि नहीं। इसी अभियान में बचे हुए किसान सम्मान निधि के किसानों के फार्म भी भरने की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान प्रत्येक लेखपाल उस गांव की भूमि विवाद का रजिस्टर भी तैयार करेगा जिस के संबंध में पहले ही निर्देशित किया जा चुका है तथा प्रारूप भी निर्धारित किया जा चुका है सभी विवादों को अंकित करेगा प्रारूप में सीरियल नंबर, प्रथम पक्ष का नाम, पता व मोबाइल नंबर ,द्वितीय पक्ष का नाम, पता मोबाइल नंबर, विवादित भूमि, विवाद का संक्षिप्त विवरण, विवाद के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई का विवरण होगा।