जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 05 जुलाई 2019 ’’सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोहिबिशन आफ सेक्स सलेक्शन एण्ड सेक्स डिटरमिनेशन लिडिंग आफ फीमेल फोटीसाइट’’ के अवसर पर लोगों को विधिक दी जानकारी

जौनपुर:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 05 जुलाई 2019 ''सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोहिबिशन आफ सेक्स सलेक्शन एण्ड सेक्स डिटरमिनेशन लिडिंग आफ फीमेल फोटीसाइट'' के अवसर पर लोगों को विधिक जानकारी दी गई है
जौनपुर/मुख्यालय


राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व ओ0पी0 त्रिपाठी, माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 05 जुलाई 2019 ''सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोहिबिशन आफ सेक्स सलेक्शन एण्ड सेक्स डिटरमिनेशन लिडिंग आफ फीमेल फोटीसाइट'' के अवसर पर लोगों को विधिक जानकारी प्रदान किये जाने हेतु “सल्तनत बहादुर डिग्री कालेज बदलापुर जौनपुर में सुश्री एकता कुशवाहा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 
                         

इस अवसर पर सचिव द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्राविधान पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून से ज्यादा समाज जिम्मेदार है, गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना दण्डनीय अपराध है साथ ही केन्द्र सरकार की बेटियों को शिक्षित किये जाने कि योजना बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। सचिव द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के उपबन्धों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि वर्ष 2001 में शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात 930 था जो वर्ष 2011 में घटकर 918 हो गया, यह आकड़ा बेटियों के जन्म दर कम होने की ओर इशारा करता है। सचिव द्वारा बताया गया कि अस्पताल व परीक्षण जन्म/तकनीकी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है, वहां के कर्मचारियों को अपने नाम का बैच पहनना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त जन्म के पूर्व के परीक्षणों में परीक्षणकर्ता को यह घोषणा करना अनिवार्य है कि उक्त परीक्षण का उद्देश्य लिंग चयन नही है। सचिव द्वारा विवाह कि उम्र के बावत भी जानकारी देते हुए बताया कि कम उम्र में विवाह बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। 
  बाल संरक्षण अधिकारी चन्दन राय द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रदान की सुविधाओं एवं शिक्षा के विषय में लोगों को अवगत कराया रिटेनर लॉयर मनोज वर्मा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताते हुए धारा 312, के बारे में बताया कि गर्भपात कारित करने पर 3 वर्ष का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है। थानाध्यक्ष महिला थाना तारावती यादव द्वारा बताया गया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं की मदद के लिए निःशुल्क महिला हेल्प लाइन नंबर 181 व 1090, 100 के द्वारा सहायता प्रदान कर सकती है।