लोकसभा चुनाव लड़ने वालों को इतनी बार देने होंगे अपने अपराधों के विज्ञापन

लोकसभा चुनाव लड़ने वालों को इतनी बार देने होंगे अपने अपराधों के विज्ञापन


चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अपराधियों की नकेल कसने के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है जिसकी पालना नहीं करने पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा उन दलों की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है जिन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है।


आयोग ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर उन अपराधों का ब्यौरा तीन बार देना होगा ​जो उसने चुनाव लड़ने से पहले कर रखे हैं। उम्मीदवारों को यह विवरण चुनाव आयोग के साथ ही जनता को बताना होगा।


अर्थात उसे अपने खर्च पर तीन बार अखबार तथा टीवी पर विज्ञापन के रूप में यह बताना होगा कि उसने इतने और इस इस तरह के अपराध कर रखें हैं। अगर उम्मीदवार ने इसकी पालना नहीं की तो उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के साथ ही उस दल की मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है जिसने उस उम्मीदवार को टिकट दिया है।