क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों कोर्ट की फटकार

क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रत्‍याशी नहीं दे रहे इश्‍तेहार, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार


सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी प्रत्‍याशियों के लिए अखबारों में यह इश्‍तेहार देना अनिवार्य बनाया हुआ है कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। पर एक याचिका में कहा गया है कि इस आदेश का उल्‍लंघन हो रहा है।


नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले के 'उल्‍लंघन' के लिए निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें उसने चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले उम्‍मीदवारों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करने को आवश्‍यक बताया था और कहा था कि प्रत्‍याशियों को इस संबंध में अखबारों में छपवाना होगा कि उनके खिलाफ कितने मामले लंबित हैं।


शीर्ष अदालत ने इस मामले में निर्वाचन आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया, जिसे अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर किया है। अपनी याचिका में उन्‍होंने शीर्ष अदालत के  25 सितंबर, 2018 के फैसले पर अमल नहीं होने को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।